रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय JMFC बरेली श्रीमान जय कुमार जैन द्वारा आरोपी सोनू उर्फ़ मायकल पिता सुखराम बरौआ, उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गुरारिया थाना बरेली को वारदात करने की नियत से अवैध छुरी रखने के मामले में दोषी पाते हुए दण्डित किया गयाI
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पुलिस को दिनांक 08-12-2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सोनू कहार उर्फ़ मायकल बस स्टेंड बाड़ी पर वारदात करने की नियत से खड़ा हुआ है I जिसकी तस्दीक हेतु मौके पर पहुँचने पर मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस आरक्षको एवं दो साक्षीगण की मदद से पकड़ा गया I नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू उर्फ़ मायकल एवं पता बताया I तलाशी करने पर उसकी कमर में बायीं तरफ एक छुरी ख़ुशी हुई मिली जिसके सम्बन्ध में उसके पास कोई वैधानिक अनुज्ञप्ति नहीं मिली I
थाना बाड़ी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक353/2021 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर अनुसन्धान उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO बरेली श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गई I
माननीय न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी सोनू उर्फ़ मायकल को धारा 25 (1-ख) (क) आयुध अधिनियम में दो वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 2500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया I
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0