रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण 1. राजू अर्फ रज्जू आत्मरज वसंती आदिवासी उम्र 21 वर्ष 2. गुड्डू आत्मज शिवदास आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मदनपुर थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र., को भा0द0स0 की धारा 323 सहपठित धारा 34 के अतंर्गत 3 माह का सश्रम कारावास की सजा एंव 100/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा तथा अर्थदण्ड के व्य3तिक्रम पर 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से एवं भा0द0स0 की धारा 325 सहपठित धारा 34 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा तथा व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा ।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 16/09/16 को रात्रि करीब 10.00 बजे जब फरियादी गजराजसिंह गांव के सरकारी स्कूरल के पास खडा़ था वहीं पर गांव के लड़के बाटियां बना रहे थे। अभियुक्तगण छोटू उर्फ अंगद, गुड्डू, रज्जू तीनों उसके पास आये और रात्रि में गणेश विर्सजन में जा रहे दोनों के ट्रेक्टर की आपस में आगे पीछे करने की बात को लेकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त गण ने हाथ में रखे डण्डोंं से उसके साथ मारपीट की जिससे उसे बायें हाथ की कलायी, बायें पैर की जांघ में मारा जिससे उसे कमर में चोट आयी एवं तत्पश्चात अभियुक्तगण जाते-जाते बोले कि रिपोर्ट लेखबद्ध की तो जान से खत्म कर देगें। इसके पश्चा्त् फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट की तो थाना सिलवानी के अपराध क्रमांक 321/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखवद्ध की गई एवं फरियादी एवं आहत की मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं विवेचना के दौरान घटना स्थवल का नक्शा मौका तैयार किया गया लाठी जप्ता कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये अभियुक्तगण को सूचना देने के उपरांत विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपंरात आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0