हानिकारक रसायनों से बने पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर रोक
ऑनलाइन विक्रय पर भी रहेगा प्रतिबंध
कटनी(21 अक्टूबर)- जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सर्वाेच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के परिपालन में तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड एवं स्ट्रोरियम क्रोमेट जैसे हानिकारक और घातक रसायनों से निर्मित पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ-साथ 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के क्रय-विक्रय,भंडारण एवं परिवहन पर भी रोक है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के ऑनलाईन विक्रय और गैर लायसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया है। आदेश में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालयों, धार्मिक स्थल जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर तक की दूरी तक पटाखों को चलाने पर भी रोक लगाई गई है।
आदेश में कहा गया है कि रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू हो गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।