सरकारी, लिमिटेड और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य।
स्कूल, कॉलेज में भी टीचर और स्टूडेंट को हेलमेट लगाना अनिवार्य।
हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल पंप पर लोगों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल।
हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के तहत होगी कार्रवाई।