रिपोर्टर संतोष चौबे
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मी.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधि. ऋषिकांत ने बताया कि अभियोजन अनुसार थाना शाहनगर के सहायक उप निरीक्षक तुलसी दास नागर को, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की अस्पताल में इलाजरत होने की सूचना प्राप्त होने पर, तुलसी दास नागर ने शासकीय अस्पताल शाहनगर जाकर फरियादी एवं आहतगणों से पूछताछ की. जिसमें फरियादी गुरुचरण सिंह गौड ने बताया कि आज दिनांक 17.01.2017 को मय परिवार के बाजार करने शाहनगर आया था बाजार करके दिन के करीब 01:00 बजे शाहनगर से टैक्सी में बैठकर मय निमताबाई, लक्ष्मी बाई, मनमोहन सिंह, राजू सिंह, रज्जन सिंह निवासी बंजारी के साथ बैठकर जा रहे थे और जैसे ही नुनागर तालाब के आगे मोड़ पर पहुंचे तो ड्राइवर द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये उतावलेपन एवं खतरनाक हालत में चलाते हुए टैक्सी को पलटा दिया जिससे उसे, निमताबाई, लक्ष्मी बाई, मनमोहन सिंह, राजू सिंह, के हाथ पैर, पेट,कमर में चोट आई। टेक्सी चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 7/17 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.स. एव धारा 184 मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना में आहतगणों के कथनों अस्थिभंग होने के आधार पर धारा 338 भादस का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में हुआ। श्री रोहित गुप्ता, सहा.जि.लो.अभि.अधि. पवई द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से अभिलिखित कराकर अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार रजक, उम्र- 40 वर्ष, को धारा 279, 337 (03 काउंट) एवं 338 (02 काउंट) भादवि के आरोप में क्रमश: 01 माह, 01-01 माह का (प्रत्येक काउंट के लिये) 06-06 माह (प्रत्येक काउंट के लिये) का कठिन कारावास एवं जुर्माना क्रमश: 500 रूपये, (प्रत्येक काउंट के लिये) 200-200 रू,(प्रत्येक काउंट के लिये) 500-500 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
दिनांक-01.10.2022 (2)
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)