रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
न्यायालय द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हत्या करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विदिषा। (गंजबासौदा) माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट गंजबासौदा द्वारा आरोपी सचिन को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 26.01.2013 को दिन करीब 3ः00 बजे अभियुक्त सचिन राय महिन्द्रा मेटाडोर क्रमांक एम.पी. 40 जी 0230 में उसकी छोटी बहन, सोनम कुषवाह तथा गॉव की श्याम बाई, संतोष, किषनलाल, सीताराम, गप्पूलाल, गीता अहिरवार, मिथुन अहिरवार, सनमान, लक्ष्मी, शेरसिंह, नरेन्द्र, सावित्री, भूरीबाई, तथा सीमा उर्फ सुनीता के साथ करीला माता के दर्षन करने गये थे। रात में वापस आते समय उक्त महिन्द्रा मेटाडोर के चालक आरोपी सचिन राय ने मेटाडोर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलकर ग्राम वरेठ स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में टक्कर मार दी जिससे भूरी बाई की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा मेटाडोर में बैठे अन्य व्यक्ति घायल हो गये, उक्त आधार पर थाने में अप. क्र. 54/13 अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
न्यायालय विचारण उपरांत पीड़ित व साक्षीगणों के कथन कराए गए। दिनांक 28.09.2022 को अभियुक्त सचिन को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 304 ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये अर्थदण्ड धारा 338 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास 1500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 337 भादवि में 4000 रूपये का अर्थदण्ड कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोविंद दास आर्य बासौदा द्वारा की गई।
(सुश्री गार्गी झॉ)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0