रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमान जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सो जिला विदिषा द्वारा मिट्टी का तेल डालकर नाबालिग को जलाकर मारने वाले आरोपीगणों 01. अरूण उर्फ अनुज अहिरवार 02. मनोज राजपूत 03. मोनू उर्फ जवाहरसिंह 04. बत्तोबाई राजपूत 05. राकेष उर्फ सड़ी पाल निवासीगण- जिला विदिषा। थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 149 भादवि में आजीवन कारावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा जे.एस.तोमर के द्वारा उक्त प्रकरण में मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, दिनांक 28.05.2014 को फरियादिया द्वारा इस आषय की देहातीनालसी लेख कराई गई कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है पीड़िता पर आरोपीगण फब्तियां कसते थे। घटना दिनांक शाम करीब चार-पॉच बजे आरोपीगण मिट्टी का तेल कुप्पी में लाया, आरोपीगण उसके घर आए और उसके उपर आरोपीगण ने मिटटी का तेल डाला और आरोपीगण ने माचिस जलाकर उसके उपर तीली फेंककर जान से खत्म कर देने की नीयत से आग लगा दी। वह चिल्लाई तो उसकी मां आ गई, और उसे ऑटो से अस्पताल लाए। मां के आ जाने पर आरोपीगण घर से भाग गए। आग लगने पर अभियोक्त्री का पूरा शरीर जल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उक्त देहातीनालिसी पर असल कायमी कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्र्रभारी
जिला विदिषा