कटनी (2 सितंबर 2022)- शिकायतकर्ता सम्मन पटेल पिता श्री ठग्गू पटेल निवासी ग्राम बरछेंका, जनपद क्षेत्र बड़वारा द्वारा की गई शिकायत की ग्राम बरछेंका में विभिन्न स्थलों पर कराए गए निर्माण कार्यों सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा प्राथमिक और माध्यमिक शाला में गेट व फर्श कार्य संबंधी शिकायत की जांच चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा कराए जाने के फलस्वरूप कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारी – कर्मचारी सहायक यंत्री, उपयंत्री, सचिव ,ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध ₹503009 की वसूली की कार्यवाही हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए परीक्षण किया गया। विहित प्राधिकारी एवं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा दोषी अधिकारी,कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विधि संगत सुनवाई के उपरांत क्रमांक 1 से 11 तक के कर्मचारियों से विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने पर ₹503009 राशि वसूली का आदेश पारित किया है। प्रकरण के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा एस के खर्द सहायक यंत्री से ₹34687, रोहित कुमरे उपयंत्री से ₹34687, शिवकुमार सिंह रोजगार सहायक से ₹125628, आर पी मेहरा सहायक यंत्री तत्कालीन (सेवानिवृत्त) से ₹1025, एसपी सोनी उपयंत्री तत्कालीन से ₹1025, सी एल साकेत सहायक यंत्री तत्कालीन से ₹89917, त्रिभुवन सिंह उपयंत्री से ₹73250, एल एन तिवारी उपयंत्री तत्कालीन से ₹55375, आर बी सिंह सहायक यंत्री तत्कालीन से ₹42041, बी के राठौर उपयंत्री तत्कालीन से 3333 रुपए एवं सत्येंद्र सिंह सचिव से ₹42041, कुल सभी कर्मचारियों से ₹503009 पांच लाख तीन हजार नौ रुपए, राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये हैं। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने उक्त सभी 11 दोषी अधिकारी, कर्मचारियों को वसूली योग्य जमा राशि, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के बैंक खाता में जमा करते हुए नियत पेशी दिनांक 12 सितंबर को रसीद की प्रति सहित समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जारी नोटिस में श्री गोमे ने संबंधित कर्मचारियों द्वारा आरोपित राशि समयावधि में धनसंदत्त करने से इनकार करने अथवा असफल रहने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निहित प्रावधानों के तहत वारंट जारी कराए जाने की कार्रवाई का लेख किया है।
*समाचार -दो*
*कपिलधारा कूप के नियम विरुद्ध मूल्यांकन पर 22750 रुपए की वसूली का नोटिस जारी*
*असफल रहने पर होगी धारा 92 के तहत कार्यवाही*
कटनी ( 2 सितंबर 2022)- एक अन्य प्रकरण में निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के संबंध में ग्राम पंचायत हरद्वारा, जनपद पंचायत रीठी के संबंध में सीईओ जनपद पंचायत के प्रतिवेदन के आधार पर कपिलधारा कूप निर्माण कार्य हितग्राही जगन/ श्रीधर के कूप निर्माण कार्य का नियम विरुद्ध मूल्यांकन तत्कालीन उपयंत्री कोमल कोल द्वारा किए जाने के फलस्वरूप न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा विधि संगत सुनवाई के उपरांत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत श्री कोल से ₹22750 राशि वसूली का आदेश पारित किया है। विहित पदाधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निहित प्रावधानों के तहत कोमल कोल तत्कालीन उपयंत्री को नोटिस जारी कर ₹22750 ग्राम पंचायत हरद्वारा के खाते में जमा करते हुए नियत पेशी तिथि 12 सितंबर को रसीद सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने जारी नोटिस में अधिरोपित राशि निर्धारित समयावधि में धनसंदत्त करने से इनकार करने अथवा असफल रहने की दशा में धारा 92 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही किए जाने का लेख किया है।