रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय में आरोपीगण 1. गोपाल आत्मज बाबूलाल लोधी उम्र 38 वर्ष, 2. कारेलाल आत्मज बाबूलाल उम्र 35 बर्ष, 3. गुलशन आत्मज बाबूलाल लोधी, उम्र 32 बर्ष, सभी निवासी ग्राम रिछावर, थाना देवरी, जिला रायसेन म.प्र., को भा0द0स0 की धारा 325 में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 500-500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 15/08/2016 को सुबह 8 बजे अभियोगी शिवराज का छोटा भाई हल्के नौरिया शंकर जी के मंदिर गया था एवं मंदिर पर सरपंच पति गोविंद लोधी द्वारा प्रसाद वितरण कराया था, प्रसाद लेते समय गोविंद लोधी ने उसके छोटे भाई हल्के को धक्का मारा और लोहे की रॉड सिर में मारा तथा दांहिने हाथ की कलाई में मारा एवं मॉ-बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं कारेलाल व गुलशन लोधी ने भी हाथ मुक्कोंं से मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात आहत हल्के को 108 एम्बूलेंस से रायसेन अस्पताल भेजा गया अभियोगी की उक्त सूचना पर अपराध क्रमांक 225/2016 अंतर्गत धारा 294,323,506,34 भा0द0स0 का पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के अनुक्रम में घटनास्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगणों को सूचना पत्र जारी किया गया। घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड जप्त की गई एवं आहत के चिकित्सीय दस्तावेज एकत्रित किये गये एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 325 भा0द0स0 का इजाफा कर अभियोग पत्र दिनांक 29/08/2016 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0